
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी में लूट और मारपीट के एक मामले में कॉस्मेटिक कारोबारी शोएब खान और उसके कर्मचारी मो. अमन को अदालत से बड़ी राहत मिली है। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके और बंधपत्र पर जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिगरा निवासी वादी सिद्धार्थ कुमार गुप्ता ने चौक थाना वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी का आरोप है कि वह कॉस्मेटिक सामान की सप्लाई करता है और 1 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:15 बजे अपने 5400 रुपये बकाया लेने के लिए हड़हा सराय, चौक स्थित शोएब खान की दुकान पर गया था। वहां पैसे मांगने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उसे धक्का देकर गिरा दिया और लात-घूंसों से मारपीट की।
आरोप है कि इस दौरान शोएब खान ने अपने कर्मचारी मो. अमन व अन्य अज्ञात लोगों से भी वादी की पिटाई करवाई और उसके पास मौजूद लगभग 25,000 रुपये छीन लिए। किसी तरह जान बचाकर भाग रहे वादी को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना के बाद चौक पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल अदालत से जमानत मिलने के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया है, जबकि मामले की सुनवाई अभी जारी है और अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा आगे की प्रक्रिया के बाद लिया जाएगा।





