
पटना। राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है।
अदालत ने खान सर के तीन स्टाफ सदस्यों को भी अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई (नो कोर्सिव एक्शन) पर रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को होगी।
सुरक्षा गार्ड 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की याचिका पर भी फैसला सुनाया। अदालत ने उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। साथ ही उनकी जमानत याचिका पर भी अगली सुनवाई 25 जून को ही निर्धारित की गई है।
पुलिस ने कोर्ट में पेश की अद्यतन केस डायरी
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की। इसमें उल्लेख किया गया कि घटना के दौरान इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल खान सर और उनके स्टाफ को मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रखने का निर्णय लिया।
फायरिंग का आरोप, एफआईआर में शामिल हुआ खान सर का नाम
गौरतलब है कि 2 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों पर दो-दो राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी।
इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी शामिल कर लिया था।
रौशन आनंद को मिल चुकी है जमानत
इसी मामले में आरोपी बनाए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को पहले गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और वह जेल से रिहा हो चुके हैं।
नेपाल में हुई मौत के बाद मामला और चर्चा में
इस बीच यह मामला उस समय और सुर्खियों में आ गया जब रौशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रौशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से इस घटना के लिए फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
हालांकि, इस मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।





