
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी। जानलेवा हमले के चर्चित मामले में आरोपी बीएचयू छात्र नेता विकास यादव को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र दाखिल करने की शर्त पर उनकी रिहाई का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, लंका थाना क्षेत्र के साकेत नगर निवासी चन्द्रशेखर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 22 मई 2026 को नरिया क्षेत्र में विकास यादव समेत अन्य लोगों ने उनके बड़े भाई चंद्रमा सिंह पर बैट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले में चंद्रमा सिंह के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था।
मामले में पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डी.एन. यादव, नरेश यादव और धनंजय कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत के आदेश के बाद आरोपी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, जबकि मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।




