
- वाराणसी मंडल ब्यूरो
वाराणसी। पुरानी रंजिश में अधेड़ पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने भुवालपुर, रोहनिया निवासी आयुष सिंह उर्फ आयुष कुमार शर्मा को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल और गिरजा शंकर यादव ने अदालत में पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी रामराज ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 12 अगस्त 2026 की रात करीब 9:30 बजे वह अपनी दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान एक गाड़ी (नंबर यूपी 65 एफबी 2005) वहां आकर रुकी। उसमें सवार आयुष सिंह और अज्ञात चालक ने दुकान खोलने के लिए जबरन दबाव बनाया।
विरोध करने पर आरोपितों ने दुकान का इलेक्ट्रॉनिक तराजू क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद अमन सिंह, नमन सिंह समेत करीब 10-15 अन्य लोगों को मौके पर बुलाने का आरोप है। आरोप के मुताबिक, सभी ने वादी और उसके बेटे के साथ मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। बचाव में पहुंचे वादी के भाई रामदुलार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई।
आरोप है कि हमलावर जाते समय वादी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे गए। मामले में सुनवाई के बाद जिला जज की अदालत ने आरोपित आयुष सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।




