
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी। हरतीरथ क्षेत्र में दुकान कब्जाने के विरोध पर व्यवसायी के साथ मारपीट, लूटपाट और तोड़फोड़ किए जाने के मामले में अदालत ने हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) अमित कुमार यादव की अदालत ने यह आदेश हरतीरथ निवासी मुकुंद यादव की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोतवाली थाना प्रभारी को दिया।
वादी मुकुंद यादव ने अपने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव एवं धनंजय कुमार के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया गया कि हरतीरथ चौराहे पर उनकी तीन दुकानें हैं, जिनसे वह और उनके पुत्र परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आरोप है कि विपक्षी उमेश सिंह और मुकेश सिंह एक दुकान पर जबरन कब्जा करना चाहते थे और दुकान देने से इनकार करने पर धमकी दी गई थी कि दुकान किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, 18 मार्च 2026 की शाम करीब चार बजे उमेश सिंह, मुकेश सिंह, कुणाल सिंह उर्फ गोलू तथा हिन्दू युवा वाहिनी के 12 से 15 अज्ञात समर्थक जबरन मकान में घुस आए और बिल्डिंग मैटेरियल के सामान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर व्यवसायी के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावर दुकान में रखा कीमती सामान भी उठा ले गए और लगभग डेढ़ लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया।
वादी का कहना है कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उल्टे, विपक्षी पक्ष की ओर से बाद में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकुंद यादव के खिलाफ ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए कोतवाली थाना प्रभारी को आरोपित हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।




