
- वाराणसी मंडल ब्यूरो पंकज झा
वाराणसी। चौक थाने में दर्ज मामले में पूर्व आईपीएस एवं आजाद सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल प्रगति रिपोर्ट तलब करने की अर्जी को स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है।
अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर चौक पुलिस ने कोर्ट में अपनी आख्या रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी पियरी निवासी अम्बरीश सिंह की शिकायत पर 8 दिसंबर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर उसे पर्यवेक्षण के लिए एसीपी दशाश्वमेध को भेजे जाने की जानकारी कोर्ट को दी है।
पुलिस के अनुसार, पर्यवेक्षण के बाद संबंधित केस डायरी और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अन्य किसी आरोपी के खिलाफ विवेचना प्रचलित नहीं है।
वहीं, अमिताभ ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट में कहा कि पुलिस अपनी आख्या दाखिल कर चुकी है, ऐसे में प्रगति रिपोर्ट संबंधी प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाए। कोर्ट ने पुलिस को जल्द से जल्द आरोप पत्र और संबंधित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश देते हुए अर्जी निस्तारित कर दी।
गौरतलब है कि अम्बरीश सिंह की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में संलिप्तता और कफ सिरप मामले से जुड़े आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताते हुए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया था।




