
- वाराणसी मंडल ब्यूरो पंकज झा
वाराणसी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व आईपीएस एवं आज़ाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर से जुड़े मामले में चौक पुलिस को 11 अगस्त तक स्पष्ट जांच आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अदालत का यह आदेश उस समय आया जब अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव ने पुलिस की ओर से दाखिल रिपोर्ट को अधूरी और अस्पष्ट बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। अधिवक्ता का कहना था कि जांच के प्रमुख बिंदुओं पर अब भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि यह मामला दिसंबर 2025 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। अमिताभ ठाकुर ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि कई महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस ने न तो जांच पूरी की और न ही आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने अब पुलिस को स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 11 अगस्त तय की है।





