
- वाराणसी मंडल ब्यूरो पंकज झा
वाराणसी। चारदीवारी निर्माण को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित हरिओम सिंह को अदालत से जमानत मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव और अधिवक्ता नरेश यादव ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के ठठरा गांव निवासी रीता सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक जरूरत के चलते अपनी हिस्से की जमीन बेचना चाहती थीं। इसी उद्देश्य से 7 जुलाई 2026 को वह जमीन पर चारदीवारी का निर्माण कराने पहुंची थीं।
आरोप है कि उसी दौरान पड़ोसी उमेश कुमार सिंह तथा उनके पुत्र शिवम सिंह और हरिओम सिंह लाठी-डंडे और अवैध असलहे के साथ वहां पहुंचे और हमला कर दिया। शिकायत के मुताबिक, रीता सिंह जान बचाकर घर में चली गईं, लेकिन आरोपित घर में घुस आए और तोड़फोड़ की। बीच-बचाव करने पहुंचे प्रदीप सिंह, विनय कुमार और सत्यम सिंह के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि धारदार हथियार से किए गए हमले में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि घटना के बाद आरोपितों ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर हरिओम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत ने उन्हें निर्धारित शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी है।




