- वाराणसी ब्यूरो पंकज झा
वाराणसी। चन्दौली जनपद चन्दौली पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्यों के सशक्त संकलन के चलते वर्ष 2011 के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, थाना अलीनगर पर दर्ज मु0अ0सं0-167/2011, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त शिवमोहन पुत्र साम्वेल आदम, निवासी लोको कॉलोनी 424, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली के विरुद्ध सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) श्री रामबाबू यादव की अदालत ने उसे दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी श्री जे.पी. सिंह (एडीजीसी) तथा थाना अलीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी और समन्वित प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी पुलिस विभाग ने सराहना की है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चन्दौली पुलिस लगातार पुराने मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है।





