
- वाराणसी ब्यूरो पंकज झा
वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने बिना मानचित्र स्वीकृति संचालित किए जा रहे पिनाकी रिजॉर्ट/होटल के खिलाफ तीसरी बार बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को परिसर को पुनः सील कर दिया। साथ ही संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित कर दिया गया है।
वीडीए के अनुसार, आराजी संख्या-763, मौजा ऐढ़े, परगना शिवपुर स्थित लगभग 6000 वर्गमीटर भूमि पर जी+1 भवन का निर्माण कर बिना मानचित्र स्वीकृति के 16 कमरों वाले होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट एवं लॉन का संचालन किया जा रहा था। जांच में पूरा निर्माण अनाधिकृत पाए जाने पर इसे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 का उल्लंघन माना गया।
प्राधिकरण ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद 22 जून 2026 को पहली बार परिसर को सील किया गया था, लेकिन संचालकों ने सील तोड़कर दोबारा संचालन शुरू कर दिया। इसके बाद 11 जुलाई 2026 को दूसरी बार सीलिंग की कार्रवाई की गई, किंतु दूसरी बार भी सील तोड़कर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं।
लगातार हो रहे उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए 13 जुलाई 2026 को जोन-1 के जोनल अधिकारी जे.पी. गुप्ता एवं प्रवर्तन टीम ने तीसरी बार परिसर को सील कर दिया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई तथा अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया।
वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने पुलिस उपायुक्त (वरुणा जोन) को पत्र भेजकर शासकीय सील तोड़कर अवैध संचालन करने वाले संबंधित लोगों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा होटल, रिजॉर्ट, लॉन या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में सीलिंग, ध्वस्तीकरण, एफआईआर सहित नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं।





