
पटना। चर्चित शिक्षक और ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के संस्थापक Faizal Khan उर्फ खान सर अपने कोचिंग संस्थान पर हुए हमले से जुड़े मामले में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमले के दौरान उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा की गई हवाई फायरिंग को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
मामले में गैर-जमानती धाराएं लगाए जाने के कारण खान सर पर गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है। इसी बीच, उनके कोचिंग संस्थान पर हमले के आरोप में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
20 जून तक गिरफ्तारी पर रोक
गैर-जमानती धाराओं के चलते खान सर ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए 20 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही पुलिस को मामले की केस डायरी और खान सर के आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
खान सर की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनके गार्ड ने आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग की थी। बचाव पक्ष का कहना है कि घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ और हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट की धाराएं तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर अब 20 जून को आगे सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पटना हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में खान सर ने एफआईआर रद्द करने के साथ-साथ अपने कोचिंग संस्थान को दोबारा संचालित करने की अनुमति देने की भी मांग की है। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है और चार सप्ताह के भीतर विस्तृत पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज
दूसरी ओर, कोचिंग संस्थान पर हमले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे रौशन आनंद को भी अदालत से राहत नहीं मिली है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उनके वकील जिला जज की अदालत में नई जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।
मामले की आगामी सुनवाई और हाईकोर्ट के निर्देशों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।



