
- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
कानपुर: गैंगस्टर एक्ट के मामले में पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया। एडीजे-8 की अदालत में पेशी के दौरान उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की है, जब सरकार की ओर से पहला गवाह पेश किया जाएगा। पेशी के बाद इरफान को वापस महाराजगंज जेल भेज दिया गया।
कोर्ट पहुंचने पर इरफान सोलंकी ने कहा, “मुझे गलत सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाऊंगा।” उन्होंने परिवार के राजनीतिक भविष्य पर भी बात की और बताया कि उनके परिवार से दो लोग चुनाव लड़ेंगे। एक सदस्य संसदीय चुनाव और दूसरा विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा। इरफान ने कहा, “अब एक सांसद बनेगा, दूसरा विधायक।” बता दें कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वर्तमान में सीसामऊ से विधायक हैं।
गौरतलब है कि इरफान पर आगजनी के मामले में पहले ही सात साल की सजा हो चुकी है, हालांकि इसमें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत नहीं मिली है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां 180 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे।




