
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी। धर्मनगरी वाराणसी में तीर्थ दर्शन के लिए आई दक्षिण भारतीय महिला के साथ हुई चेन लूट की घटना में एक अहम मोड़ आया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने बिहार के कैमूर जनपद (भभुआ) निवासी आरोपी विकास पटेल को 40 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल एवं संदीप यादव ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की निवासी पी. वेंकटलक्ष्मी अपने परिवार के साथ वाराणसी भ्रमण पर आई थीं और लक्सा थाना क्षेत्र स्थित किरन रेजीडेंसी में ठहरी थीं। 11 अगस्त 2025 की सुबह करीब 4 बजे, जब वह दर्शन के लिए निकल रही थीं, तभी पर्ल बिल्डिंग के पीछे गिरिजाघर के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर उनके गले से करीब 64 ग्राम सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। घटना के बाद लक्सा थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी विकास पटेल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से 14,500 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने इस घटना सहित कई अन्य वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। फिलहाल अदालत से जमानत मिलने के बाद आरोपी को राहत मिल गई है, जबकि मामले की अन्य कड़ियों की जांच अभी भी जारी है।




