
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी। इंस्टाग्राम आईडी हैक कर धोखाधड़ी करने तथा आईपीएल से जुड़ी ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों को जिला जज की अदालत से राहत मिल गई है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने कानपुर निवासी दीपक सिंह और नवनीत सिंह को 50-50 हजार रुपये की दो-दो जमानतें एवं निजी बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव एवं नरेश यादव ने अदालत में पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार, 24 जून 2026 को साइबर क्राइम थाने में उपनिरीक्षक आलोक कुमार यादव को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता शरद शारदा ने बताया कि उनकी बहन की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर उसके माध्यम से क्यूआर कोड भेजते हुए पहले 2,000 रुपये की मांग की गई। बहन की ओर से भेजा गया संदेश समझकर उन्होंने रुपये भेज दिए। इसके बाद 3,000 रुपये की दोबारा मांग होने पर उन्हें संदेह हुआ। बहन से फोन पर संपर्क करने पर पता चला कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी हैक हो चुकी है।
शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मलदहिया स्थित दासनगर कॉलोनी में छापेमारी की, जहां कमरे से दीपक सिंह और नवनीत सिंह को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को बताया कि वे ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े कार्य करते हैं तथा उनके साथ प्रवीण उर्फ अक्षय नामक व्यक्ति भी रहता है, जिसे उन्होंने अपना संचालक बताया।
पुलिस की तलाशी में मौके से 9 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों के प्रचार, ग्राहकों को आईडी उपलब्ध कराने तथा जमा और निकासी से जुड़े कार्यों की निगरानी करते थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने आरोपितों को निर्धारित शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी। मामले की विवेचना एवं अन्य विधिक कार्रवाई नियमानुसार जारी है।




