
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी में “सुविधा साड़ी” फर्म से जुड़े 70 लाख रुपये के धोखाधड़ी व गबन मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले के अनुसार, अर्दली बाजार निवासी व्यवसायी देवानन्द सेवारमानी ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके यहां मैनेजर/अकाउंटेंट रहे सौरभ गुप्ता ने फर्जी फर्मों—ग्रीन सैल्यूशन, स्काई लाइन वेव सैल्यूशन और स्प्रिंट एशिया—के जरिए करीब 70 लाख रुपये का गबन किया।
आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में सीए संजय कुमार गुप्ता की भी भूमिका रही। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।





