
- रिपोर्ट: ज्ञानेश वर्मा
लखनऊ। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया है। कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में लॉगआउट होगा।
आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सिम बाइंडिंग नियमों की डेडलाइन 28 फरवरी 2026 को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है। जिससे 1 मार्च से WhatsApp सहित कई मैसेजिंग ऐप्स सिम कार्ड के बिना काम नहीं करेंगे।
सिम बाइंडिंग नियम क्या है…?
सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा फीचर है, जिसमें मैसेजिंग ऐप जैसे WhatsApp,Telegram,Signal को रजिस्टर्ड सिम कार्ड से लगातार लिंक रहना होगा। सिम हटाने या निष्क्रिय होने पर ऐप बंद हो जाएगा ताकि साइबर फ्रॉड और हैकिंग रोकी जा सके। यह नियम दूरसंचार विभाग DOT ने नवंबर 2025 में जारी किए थे जो टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत लागू है।
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