- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी। परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भागीय परिवहन कार्यालय परिसर, वाराणसी में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2026 को “परिवहन मेला” का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य 7,500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार (GVW) वाले वाणिज्यिक वाहनों हेतु लागू की गई नई एकमुश्त कर (One Time Tax – OTT) संरचना के संबंध में वाहन स्वामियों, संचालकों, वाहन विक्रेताओं एवं अन्य परिवहन हितधारकों को जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2026 के माध्यम से लागू नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों पर कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार: 3,000 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार (GVW) वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 3% एकमुश्त कर (OTT) देय होगा।
3,000 किलोग्राम से 7,500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार (GVW) वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 6% एकमुश्त कर (OTT) देय होगा। ₹10 लाख तक मूल्य वाले वाणिज्यिक टैक्सी (मोटर कैब) पर 10.5% तथा ₹10 लाख से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.5% एकमुश्त कर देय होगा।
इस नई कर व्यवस्था का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, अनुपालन को सुगम करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा परिवहन व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है।मेले के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा नई OTT कर संरचना, कर निर्धारण की प्रक्रिया, पंजीकरण संबंधी प्रावधानों एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी तथा हितधारकों की शंकाओं का समाधान किया जाएगा।
वाराणसी जनपद के समस्त वाहन विक्रेताओं, टैक्सी यूनियनों, माल परिवहन यूनियनों, वाहन स्वामियों एवं परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को इस परिवहन मेले में सादर आमंत्रित किया जाता है।आप सभी की सहभागिता नई कर व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देगी।




