-हनुमान मंदिर के पास 500 मीटर के दायरे में नियम विरुद्ध संचालन, स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति
-पूर्व में नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद दुकानदारों ने दोबारा शुरू किया अवैध कारोबार
-बिना लाइसेंस व एनओसी के चल रही थीं मांस-मछली की दुकानें, निगम ने चेतगंज पुलिस को लिखा पत्र
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी : चौकाघाट स्थित मंदिरों के समीप घनी आबादी वाले क्षेत्र में अवैध मांस-मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है । इस क्रम में निगम के पशु कल्याण अधिकारी डा. संतोष पाल ने शनिवार को चौकाघाट मछली मंडी में अवैध रूप से दुकान चलाने वाले आठ व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के लिए चेतगंज थाना प्रभारी को तहरीर दी है ।
तहरीर में धार्मिक भावनाओं और जन-स्वास्थ्य का हवाला
कहा गया है कि चौकाघाट (मकान नंबर S 11/78) के पास अवैध रूप में मछली मंडी के संचालन से क्षेत्र में भारी गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। जब कि मछली मंडी के 500 मीटर के दायरे में प्रसिद्ध मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर स्थित है। अवैध दुकानों के संचालन से दर्शनार्थियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और जन-स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में इन दुकानदारों को पहले कई बार नोटिस के साथ ही चालान किया जा चुका है । इस क्रम में गत 22 जनवरी को निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर इन दुकानों को बंद भी कराया था। इसके बावजूद, आरोपियों ने नियमों को ताक पर रखकर दोबारा मछली की दुकानें खोल लीं।
इनके खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा
निगम ने कमाल भाई, चमरू, मो. सेराज, मो. आजाद, सोनू, मकसूद आलम, जुल्फिकार और वसीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है । इसमें यह भी कहा गया है कि बिना लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।





