
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा कमिश्नरेट क्षेत्र में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने, सड़क अवरोध रोकने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों, बैंड-बाजा एवं डीजे संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मैरिज लॉन संचालक अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग व्यवस्था के अनुसार ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें। बारात एवं अतिथि वाहनों की पार्किंग केवल परिसर के भीतर निर्धारित स्थान पर ही होगी। निर्धारित पार्किंग स्थल का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्देशित किया कि आयोजन स्थल के बाहर पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात सुचारू रखने के लिए 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य होगी। आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए तथा बारात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित किया जाए।बैंड-बाजा संचालकों को बारात के दौरान पटाखे फोड़ने, अत्यधिक शोर करने एवं जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए गए। साथ ही बारात में रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए सड़क के केवल एक-तिहाई भाग का उपयोग करने तथा शेष दो-तिहाई भाग सामान्य यातायात के लिए खुला रखने के निर्देश दिए गए। डीजे संचालकों को रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद रखने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने एवं डीजे वाहन को यातायात बाधित स्थान पर खड़ा न करने के निर्देश दिए गए।
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।इस गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरि मीणा सहित अन्यअधिकारी-कर्मचारी, मैरिज लॉन संचालक एवं डीजे संचालक उपस्थित रहे।





