
- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
लखनऊ: आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। ये नियम ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान तक सभी पदों पर लागू होंगे।
आयोग द्वारा जारी विवरण के अनुसार —
👉 ग्राम पंचायत सदस्य पद:
सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹200, जमानत राशि ₹800
SC/ST/OBC/महिला उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹100, जमानत राशि ₹400
👉 ग्राम प्रधान पद:
सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹600, जमानत राशि ₹3000
आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/महिला): नामांकन शुल्क ₹300, जमानत राशि ₹1500
इसके अलावा, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर अधिकतम ₹1,25,000 तक खर्च कर सकेगा।
इन प्रावधानों का उद्देश्य पंचायत चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखना और खर्च की सीमा को नियंत्रित करना है, ताकि ग्रामीण स्तर पर निष्पक्ष और संतुलित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।



