
- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
अब किसी ग्राम प्रधान की शिकायत करना इतना आसान नहीं रह गया है। शासन ने नई व्यवस्था लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत केवल उसी ग्रामसभा का निवासी ही कर सकता है — वह भी शपथ पत्र (हलफनामा) के साथ।
कोई बाहरी व्यक्ति अब प्रधान की शिकायत नहीं कर सकेगा।
साथ ही अगर शिकायत करने वाला ग्रामसभा का व्यक्ति है और उसकी शिकायत झूठी या फर्जी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि शिकायत प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बन सके तथा ग्राम प्रधानों को बेवजह की शिकायतों से बचाया जा सके।
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