
- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
रामपुर में दो पैन कार्ड रखने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म को 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 में विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया था। अदालत ने जांच और सुनवाई के बाद दोनों पर दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने का आरोप साबित माना।
इस फैसले के बाद आज़म खान का राजनीतिक करियर एक बार फिर संकट में घिर गया है और उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। सात साल की सजा के चलते आज़म खान को दो महीने बाद फिर से जेल जाना होगा।
जेल में दाखिल होने से पहले आज़म खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है।”


