- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी। थाना फूलपुर क्षेत्र के चौकी कठिरांव अंतर्गत ग्राम लाठिया में आशा देवी पत्नी सुबाष वनवासी का शव उनके घर पर संदिग्ध अवस्था में पाया गया। शव पर चोटों के निशान पाए जाने पर पुलिस टीम एवं फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मृतका के पति की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0063/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।इसी क्रम में थाना फूलपुर के व0उ0नि0 विनोद कुमार त्रिपाठी एवं उ0नि0 सत्यजीत सिंह (चौकी प्रभारी कठिरांव) व उनकी पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान मृतका की नाबालिग बहु का नाम प्रकाश में आया, जिसे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा हत्या कारित करने में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी के संबंध में बताया गया, जिसे घटनास्थल के पास से फील्ड यूनिट द्वारा पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है। पूछताछ में नाबालिग अभियुक्ता (बहू) ने बताया कि उसकी सास आशा देवी उसे प्रतिदिन प्रताड़ित करती थीं तथा उसकी जमा राशि ले लेकर अपनी बेटी को दे देती थीं।
दिनांक 25.02.2026 को दोपहर लगभग 12:00 बजे वह अपनी सास के साथ भागीरथी भट्ठे से पैदल कठिरांव आई, जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा से उसकी सास ने ₹2000 निकाले। इसके बाद दोनों कठिरांव बाजार स्थित एक सर्राफा दुकान पर गईं, जहाँ पूर्व में मेरी शादी में मिले लाकेट को बच्चे के इलाज के लिए गिरवी रखी थी गिरवी रखे गए लॉकेट को छुड़ाने हेतु ₹2000 जमा किए गए, किंतु शेष ₹500 कम होने के कारण लॉकेट नहीं मिल सका। मैने अपनी सास से लाकेट छुडाने के लिए कहा तो मेरी सास ने कहा कि सारी रकम पतायी तुम बेच कर खा रही हो इसको मै छुडाने के बाद अपनी बेटी को दूँगी, इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। घर लौटने के बाद विवाद बढ़ गया, जिस पर अभियुक्ता ने आवेश में आकर पास रखी कुल्हाड़ी से सास पर प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।




