
सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
सीजेआई बोले – घटना दुर्भाग्यपूर्ण
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ एक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही इस मामले में याचिका लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए।
यूपी सरकार ने गठित किया न्यायिक आयोग
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि भगदड़ की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगा।


