
- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
लखनऊ: अगर आप स्कूटी या बाइक चलाते हैं, तो अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने नए ट्रैफिक कानूनों के तहत टू-व्हीलर चालकों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर बनाए गए हैं, और इनका उल्लंघन करना अब भारी जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंशन तक ले जा सकता है।
हेलमेट नहीं पहना? तो सिर्फ चालान नहीं, लाइसेंस भी जाएगा!
अगर आप बिना हेलमेट बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, तो अब आपको सिर्फ ₹1000 का चालान ही नहीं भरना होगा, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है।
यह कदम सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि अधिकांश मौतें सिर पर चोट लगने के कारण होती हैं, जो हेलमेट से बचाई जा सकती थीं।
बिना लाइसेंस बाइक चलाना पड़ेगा भारी
अब बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक या स्कूटी चलाना कानूनन गंभीर अपराध माना जाएगा। नया कानून कहता है कि ऐसा करते पकड़े जाने पर आप पर भारी जुर्माना लग सकता है, और वाहन भी जब्त किया जा सकता है।
यह नियम खास तौर पर किशोरों और कम उम्र के चालकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अक्सर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते नजर आते हैं।
जानिए क्या हैं प्रमुख नियम:
- बिना हेलमेट चलाने पर: ₹1000 का चालान + 3 महीने का लाइसेंस निलंबन
- बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर: ₹5000 तक का जुर्माना + वाहन जब्ती
- ओवरलोडिंग (तीन सवारी या ज्यादा सामान): ₹2000 तक का चालान
- तेज रफ्तार/रेश ड्राइविंग: ₹5000 या उससे ज्यादा जुर्माना + कोर्ट केस भी संभव
सरकार का मकसद: सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव सड़क पर अनुशासन और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।
अगर आप भी टू-व्हीलर चलाते हैं, तो अब समय है कि सभी जरूरी कागजात, हेलमेट और लाइसेंस के साथ ही सड़क पर उतरें। नहीं तो आपका शौक भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई में बदल सकता है।





