
- रिपोर्ट:अनुराग सिंह बिष्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति और ससुराल से अलग रहती है, तो वह भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को भरण-पोषण देने के आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
यह फैसला न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने मेरठ निवासी विपुल अग्रवाल की ओर से दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रजत ऐरन और विपक्षी पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।





