
- रिपोर्ट: अजय सोनकर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत कर दी है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25% की छूट भी प्रदान की जाएगी। इससे लाखों घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी निर्धारित शर्तों के तहत राहत मिलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जिसे यूपीपीसीएल की वेबसाइट, कंज्यूमर ऐप, विभागीय कार्यालयों, जन सेवा केंद्रों तथा मीटर रीडरों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।
ऊर्जा विभाग का कहना है कि यह विशेष अभियान उपभोक्ताओं का बोझ कम करने के साथ-साथ राजस्व संग्रह बढ़ाने में भी मदद करेगा। नवीन प्रकाश सिंह।




