
- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मामलों को लेकर अब जूनियर वकीलों को मिलेगा बड़ा मौका। मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की कि 11 अगस्त से वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जेंट सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख नहीं कर सकेंगे।
यह फैसला युवा और जूनियर वकीलों को न्यायालय में सीधा अवसर देने और उनके पेशेवर अनुभव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह पहल नए वकीलों को अदालत की कार्यप्रणाली से परिचित कराने और उन्हें आत्मविश्वास देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
इस नई व्यवस्था के तहत अब अर्जेंट मामलों में सिर्फ जूनियर वकील ही कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग कर सकेंगे, जिससे उन्हें सीधे कोर्ट से संवाद करने का अवसर मिलेगा।
CJI का यह कदम सुप्रीम कोर्ट में युवा अधिवक्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।





