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अयोध्या: सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए ), अयोध्या की बैठक में लिये गये अहम निर्णय

अयोध्या मण्डल के मार्गों पर नए परमिट स्वीकृत व नियमों का उल्लंघन पर निरस्तीकरण, जुर्माने की कार्यवाही

  • रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

अयोध्या: सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या की बैठक दिनांक 23.12.2025 को श्री राजेश कुमार आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार, अयोध्या में सम्पन्न हुई। जिसमें श्री राजकुमार उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अयोध्या/सदस्य, सुश्री ऋतु सिंह सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अयोध्या, आरटीओ प्रवर्तन श्री विश्वजीत सिंह, बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यतः निम्नवत् निर्णय लिये गये।

मण्डल के जनपदों- अयोध्या, अम्बेडकरनगर व सुल्तानपुर के अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम व निजी संचालकों से प्राप्त आवेदनों पर सशर्त परमिट की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं अपेक्षा की गयी कि इन वाहनों के चालक सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का भली-भाँति पालन करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय से जारी परमिटों का अनुमोदन किया गया।

मण्डल के सभी एआरटीओ प्रशासन, प्रवर्तन, यात्री कर अधिकारियों हेतु निर्देश जारी किये गये कि किसी भी दशा में अनफिट स्कूली वाहनों का संचालन न होने दिया जाय। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि यदि किसी भी अनफिट स्कूली वाहन संचालन हुआ तो स्कूल प्रबंधन व संबंधित एआरटीओ के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अतः मार्गों पर चेकिंग के अलावा स्कूलों में जाकर भी यह सुनिश्चित किया जाय कि मानक विरूद्ध वाहनों से छात्र-छात्राएँ न ढोयें जा रहे हों।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या की गत बैठक दिनांक 16.09.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। आरटीओ प्रवर्तन श्री विश्वजीत सिंह व अयोध्या संभाग के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को सभी विन्दुओं पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये गये एवं यह कि सभी विन्दुओ पर कृत कार्यवाही की सूचना जल्द ही होने वाली मण्डलीय सड़क सुरक्षा बैठक में प्रस्तुत की जाय।धारा-86 के अंतर्गत आरटीए द्वारा कई कड़े निर्णय लिये गये यथा- ओवरलोडिंग, परमिट शर्तों का उल्लंघन आदि अभियोंगों में नोटिस दिये जाने के बावजूद जुर्माना/सहमत राशि न जमा करने वाले वाहनों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 01 माह के अन्दर दोगुना सहमत राशि व नियम जुर्माना जमा करवाने का निर्णय लिया गया अन्यथा परमिट स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नेशनल परमिट वाले भार वाहनों के अथराइजेशन नवीनीकरण न कराने वाले वाहनों के प्रति भी कड़ी कार्यवाही की गयी व परमिट की वैधता समाप्त होने के पश्चात नोटिस देने के बावजूद नवीनीकरण न कराने वाले वाहनों का परमिट निरस्त कर दिया गया। निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके ठेका गाड़ी परमिट वाले टैम्पो-टैक्सी वाहनों के भी परमिट निरस्त किये गये एवं निर्देश दिये गये कि अभिलेखों में निरस्तीकरण, पंजीयन निरस्त की कार्यवाही नियमानुसार कराते हुए पुलिस व परिवहन के अधिकारीगण नियमित चेकिंग कर ऐसे वाहनों का संचालन न होने पाये यह सुनिश्चित करें।

बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों के अतिरिक्त आर. एम. अयोध्या श्री विमल राजन, एआरएम, एआरटीओ अयोध्या श्री आर.पी. सिह भी उपस्थित रहें। बैठक के अन्त में सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/आरटीओ प्रशासन अयोध्या सुश्री ऋतु सिंह द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया।

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