
- रिपोर्ट: पंकज झा
वाराणसी। फूलपुर पुलिस ने कमिश्नर के आदेश पर पति सॉस ससुर व देवर के खिलाफ दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज किया। मामला क्षेत्र के बिबिरछा गांव का है। पुलिस कमिश्नर को दिए प्रार्थना पत्र में बिबिरछा (फूलपुर) की पूनम देवी ने आरोप लगाया कि उसकी शादी हिन्दू रुचि रिवाज के साथ मई 2022 में हुई थी जिसमें मेरे पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार 50 हजार रुपए नगद, एक बाइक सोने की अँगूठी और सब घरेलू सामान दिए थे।
शादी के बाद पूनम पंद्रह दिन ससुराल में रही । लेकिन शुरू से ही उसके पति सास ससुर व देवर के तरफ़ से दहेज में और दो लाख व सोने की चेन के लिए ताना मारने लगे। जिसपर पिता विदाई कराकर उसको घर ले आए। इसी बीच उसके सीने में फोड़ा हो गया तो एक वर्ष बाद वह फिर अपने ससुराल गई तो ससुराल पक्ष के लोग दवा इलाज को लेकर गाली गलौज व प्रताड़ित करने लगे तो अपने मायके आ गईं। फिर अगस्त 2025 में ससुराल गई तो ससुराल पक्ष के लोग शाम को मारपीट कर घर से निकाल दिए और कहे कि बिना दहेज के आओगी तो तुम्हें जलाकर मार डालेंगे।
विवाहिता ने फूलपुर पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस टालमटोल करती रही तो उसने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई ।तब पुलिस कमिश्नर के आदेश पर फूलपुर पुलिस ने पति दिलीप ,साँस देवमनी,ससुर सतीश कुमार व देवर सुजीत कुमार सभी निवासी भोपापुर थाना चोलापुर के विरूद्ध बीएनएस की धारा 85,115(2),352,351(3)व 3,4 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है ।


