
- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
भारत सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है।
1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना आवश्यक होगा। हालांकि, इस बदलाव से पहले जन्म लेने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट बनवाने में कोई बदलाव नहीं होगा और वे बिना बर्थ सर्टिफिकेट के भी पासपोर्ट बनवा सकेंगे।
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